जेएनयू (JNU) के छात्र रहे शरजील इमाम (Sharjeel Imam) 2019 से राजद्रोह (Sedition) के मामले में जेल में बंद है. सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट 10 जून को फैसला सुनाएगा. बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करनी की इजाजत दे दी थी.
कोर्ट से याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं
इससे पहले शरजील इमाम की कई जमानत याचिकाएं कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं. शरजील इमाम ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए निचली अदालत में 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
2019 में दिए थे भड़काऊ बयान
गौरतलब है कि शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं. जिसमें उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है. उस पर आरोप हैं कि उसने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भाषण दिए थे, जिसमें उसने असम और पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कही थी.