ग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मानहानि मामले (Defamation Case) में सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गुजरात कांग्रेस (Gujarat Congress) के एक अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें ‘मोदी सरनेम’ से जुड़े मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक को खारिज कर दिया गया था.
मालूम हो कि बीते 21 अप्रैल को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था. इससे वायनाड से संसद के लोकसभा सदस्य के रूप में बहाली की उनकी उम्मीदों को झटका लगा था. न्यायाधीश ने एक सांसद के रूप में राहुल गांधी के कद का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें अपनी टिप्पणियों में अधिक सावधान रहना चाहिए था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने निचली अदालत के सबूतों और टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि राहुल गांधी ने चोरों के साथ एक ही उपनाम वाले लोगों की तुलना करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
बता दें कि बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई अपनी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया था और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. सजा के बाद कांग्रेस नेता को आठ साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.