2012 में दर्ज रेलवे रिपोर्ट पर कपिल देव, उमेश मलिक समेत 8 पर आरोप तय

मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 8 भाजपा नेताओं पर आरोप तय किए। अन्य आरोपियों में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल और भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला शामिल हैं। इन पर 3 अप्रैल, 2012 में इंजन पर चढ़कर हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन रोकने का आरोप है। आरपीएफ ने धारा-147 और रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरपीएफ ने 3 अप्रैल, 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मौजूदा कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सुनील तायल, वैभव त्यागी, पवन तरार सहित अज्ञात लोगों ने रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये लोग वहां पहुंची हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ गए। जिससे रेल आवागमन बाधित हुआ।

विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई

इस मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय के आदेश पर राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सुनील तायल, पवन तरार, वैभव त्यागी आदि मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को राज्यमंत्री कपिल देव सहित सभी 8 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए।

इस मामले में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक सहित सभी आरोपियों ने 26 अगस्त को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई थी।

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