बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को करारा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने क मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अर्णब को मुंबई स्थित उनके आवास से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी।
मामले में अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख तथा नीतेश सारदा को गिरफ्तार किया गया था। अर्णब ने अंतरिम जमानत की मांग की थी और गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। पुलिस ने अपने आवेदन में सेशन कोर्ट से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए और तीनों आरोपियों को उनकी हिरासत में भेजा जाए।
अर्णब को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिछले हफ्ते उनके लोअर परेल स्थित आवास से सुबह के समय गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अलीबाग थाने ले जाया गया और बाद में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के समक्ष पेश किया गया था।