संभल जामा मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज

संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया है कि संभल जिला अदालत में सर्वे से संबंधित मुकदमा अब आगे बढ़ेगा।

यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर कर दिया गया। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here