दिल्ली सरकार की मंगलवार को आयोजित हुई आठवीं बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। अब यह विधेयक उपराज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
फिलहाल, इस विधेयक को एक अध्यादेश के रूप में स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर अब रोक लगाई जाएगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के अभिभावकों को राहत मिलेगी।