9 महीने पहले 12 साल की एक बालिका के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने के आरोप में उसी के सौतेले पिता को 7 साल की सजा मिली है। अजमेर के पोक्सो कोर्ट संख्या-1 में न्यायधीश बीएल जाट ने यह अहम फैसला किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पिछले साल 21 जून 2021 को पीड़िता की मां ने दरगाह थाने में एक मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि बालिका के सौतेले पिता मां के काम पर जाने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था। उसके बाद से ही बच्ची हमेशा डरी सहमी सी रहने लग गई। एक दिन जब उसकी मां ने उसे काफी देर तक पूछा तो बालिका ने अपना दर्द बताया। इस पर बालिका की मां ने मामला दर्ज करवाया।
लोक अभियोजक की तरफ से 6 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके बाद पोक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सौतेले पिता को दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के आर्थिक दंड से दंडित भी किया।