अनिल देशमुख और नवाब मलिक एमएलसी चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं को महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए अस्थायी रिहाई देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में अब देशमुख और मलिक मतदान नहीं कर पाएंगे। दोनों अभी हिरासत में हैं। 

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख और मलिक की एमएलसी चुनाव में मतदान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 20 जून को होना है। 

राकांपा नेता मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो अभी न्यायिक हिरासत मे हैं। 

इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं को अदालतों से राहत नहीं मिली थी। उनकी मतदान के लिए रिहा करने की मांग को पहले मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने खारिज किया। फिर इसे चुनौती देने के लिए जब वह बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था। 

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