मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. करीब साढ़े तीन बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. आर्यन की जमानत को लेकर मंगलवार को बहस पूरी हो चुकी है. उनके वकील मुकुल रोहतगी ने आज अपना क्लोजर आर्ग्यूमेंट पेश किया. अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमीचा के वकील अली कासिफ खान ने अपने क्लाइंट का पक्ष रखा. इस मामले पर अब गुरुवार को 2.30 बजे सुनवाई होगी. इस दौरान ASG अनिल सिंह NCB का पक्ष रखेंगे.
स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान ने हाई कोर्ट में बेल की गुहार लगाई थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सामने आए है. उन्होंने कल हाईकोर्ट में आर्यन का पक्ष रखा. उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस कार्रवाई पर एनसीबी को कठघरे में खड़ा किया.