दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोपों में जेल में बंद भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्र को बड़ा झटका लगा है। लाइसेंसी निरस्त होने के बावजूद असलहा पास होने के मामले में मिली सजा को कोर्ट ने बरकरार रखी है। आयुध अधिनियम में दर्ज मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपील खारिज कर सजा बरकरार रखी।
आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र पर अवैध असलहा रखने के आरोप में 2011 में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि असलहे का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी पूर्व विधायक ने उसे जमा नहीं किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 अक्तूबर 2022 को पूर्व विधायक को धारा 25 के तहत दो साल की कैद 10 हजार जुर्माना और धारा 30 के तहत छह माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल की। जहां से मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट सुबोध सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक की अपील को निरस्त कर सजा बरकरार रखी।