बरेली में स्थानीय अदालत से गैरजमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई के नोटिस के बाद आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। फिलहाल, मौलाना बरेली आकर परिवार के साथ ईद मना सकेंगे।
वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। आठ अप्रैल को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई थी, लेकिन मौलाना हाजिर नहीं हुए। इससे पहले पुलिस मौलाना के घर पर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा कर चुकी है। अदालत की तरफ से इस मामले में चार आरोपियों मौलाना तौकीर, अबरार, आरिफ व वसीम के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे।
इनमें मौलाना को छोड़कर तीनों अन्य आरोपी जेल जा चुके हैं।मौलाना के सामने भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मौलाना राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। राहत न मिलने पर मौलाना सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बुधवार को मौलाना की तरफ से अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे देकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक ने बताया कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी।
तबीयत पहले से बेहतर, जल्द लौटेंगे मौलाना
आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हुए फैसले का सम्मान करते हैं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की तबीयत पहले से बेहतर है। डाक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। शीघ्र ही वह बरेली आकर सभी से मुलाकात करेंगे।