कर्मचारियों को 20 साल सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन का अधिकार

कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में लागू नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प चुनने पर निश्चित भुगतान या पेंशन के हकदार होंगे।

राजपत्र में अधिसूचित नियम
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में “केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025” को अधिसूचित किया। यह नियम उन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करता है जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुना है और अब 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उन्हें लाभ मिलेगा।

निश्चित भुगतान 25 वर्ष की सेवा के बाद
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान केवल 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही उपलब्ध होगा। हालांकि, 20 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी VRS लेने पर आनुपातिक भुगतान प्राप्त करेंगे। इसे इस प्रकार गणना किया जाएगा कि कर्मचारी की सेवा के वर्ष को 25 वर्ष से विभाजित कर भुगतान किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति से ही देय होगी राशि
मंत्रालय ने कहा कि यह भुगतान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से शुरू होगा। इसके अलावा, अन्य लाभ जैसे व्यक्तिगत कोष का 60% अंतिम निकासी, छह माह की सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10, एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सीजीईजीआईएस (केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) लाभ भी इस दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वीआरएस लेने के बाद लेकिन पेंशन शुरू होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को मृत्यु तिथि से पारिवारिक भुगतान मिलेगा।

कर्मचारियों ने नियम का स्वागत किया
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह नियम उन कर्मचारियों को मदद करेगा जो 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद विभाग में कार्य जारी रखने में असमर्थ हैं।

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