नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने कर संरचना को सरल बनाते हुए विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का विशेष कर स्लैब तय किया है। इस श्रेणी में अब सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक, कैफीनयुक्त पेय, गैर-मादक पेय, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, हेलीकॉप्टर और नौकाएं शामिल होंगी।

हालांकि पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल यह दर लागू नहीं होगी। इन पर पुरानी 28% जीएसटी दर ही बनी रहेगी, जब तक लंबित ऋण और मुआवजा दायित्वों का निपटारा नहीं हो जाता।

नई व्यवस्था, जिसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है, 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इसमें केवल दो स्लैब होंगे 5% और 18% , जबकि कुछ चुनिंदा उत्पादों पर 40% की विशेष दर लागू की जाएगी।

40% स्लैब में शामिल प्रमुख वस्तुएं

  • कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स
  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
  • लक्जरी और प्रीमियम कारें (1200 सीसी से अधिक पेट्रोल व 1500 सीसी से अधिक डीजल इंजन वाली)
  • हेलीकॉप्टर और नौकाएं
  • सिगार और सिगारिलो जैसी प्रीमियम तंबाकू उत्पाद (अलग अधिसूचना के बाद)
  • आयातित व व्यक्तिगत उपयोग की विलासिता वस्तुएं

वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ अनावश्यक और हानिकारक उपभोग पर नियंत्रण करने में मददगार साबित होगा।