नई दिल्ली। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में चार श्रम कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इन नए कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून रद्द कर दिए गए हैं, और अब कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए एक सरल, एकीकृत नियमावली काम करेगी।
लागू किए गए चार श्रम कोड इस प्रकार हैं:
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वेतन संहिता (Wage Code), 2019
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औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020
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सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), 2020
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व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code), 2020
आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इन चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गई हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस कदम से श्रम नियमों का आधुनिकीकरण होगा, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक कार्य दुनिया के अनुसार ढाला जाएगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत, लचीले और भविष्य के तैयार कार्यबल के निर्माण में मदद करेगी।
पुराने कानून अब होंगे अप्रचलित
भारत में अधिकांश श्रम कानून स्वतंत्रता से पहले और शुरुआती दशकों (1930-1950) में बनाए गए थे, उस समय की अर्थव्यवस्था और कामकाजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। कई बड़े देशों ने दशकों में अपने श्रम नियमों को अपडेट और एकीकृत कर दिया, लेकिन भारत में यह कार्य 29 अलग-अलग केंद्रीय कानूनों के तहत बिखरा हुआ था, जिससे नियम जटिल और कभी-कभी पुराने प्रावधानों पर आधारित रहते थे। नए कोड इन जटिलताओं को समाप्त करेंगे और पूरे देश में एक समान, आधुनिक श्रम प्रणाली लागू करेंगे।