जीएसटी में दो स्लैब का प्रस्ताव; जरूरी सामान पर 5-18%, लक्जरी पर 40% टैक्स

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए सिस्टम में केवल दो मुख्य टैक्स दरें होंगी 5% और 18% ,वहीं लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब और तंबाकू पर 40% का विशेष कर लगाया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि वर्तमान 12% जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% स्लैब में आएंगी, जबकि 28% स्लैब में शामिल लगभग 90% वस्तुएं 18% स्लैब में आ जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

वर्तमान जीएसटी ढांचे की स्थिति:

  • 0%: जरूरी खाद्य वस्तुएं
  • 5%: रोजमर्रा की वस्तुएं
  • 12%: सामान्य सामान
  • 18%: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाएं
  • 28%: लक्जरी/हानिकारक वस्तुएं

18% स्लैब से कुल GST राजस्व का 65% आता है, जबकि 28% स्लैब से 11%, 12% से 5% और 5% से 7% योगदान होता है।

सरकार की उम्मीदें:
नए बदलाव से उपभोग बढ़ेगा और टैक्स दरों में कटौती से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई संभव होगी। आम वस्तुओं पर 5% GST लगेगा, तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स रहेगा और पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST से बाहर रहेंगे। हीरे और कीमती पत्थरों जैसे क्षेत्रों में टैक्स दरें पहले जैसी ही रहेंगी।

PM मोदी का ऐलान:
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से घोषणा की कि GST सुधार दिवाली तक लागू किए जाएंगे। इससे कर का बोझ कम होगा और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्र का प्रस्ताव तीन स्तंभों पर आधारित है- संरचनात्मक सुधार, दरों में युक्तिसंगत बदलाव और जीवन में सरलता।

टास्क फोर्स गठन:
प्रधानमंत्री ने “अगली पीढ़ी के सुधार” और GST कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने भाषण में सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया।

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