पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, CBI जांच रहेगी जारी

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही. साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश को जारी रखा. कोर्ट ने कहा कि परमबीर के खिलाफ कोई चालान दायार नहीं होगा, हालांकि जांच जारी रहेगी. कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की.

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार और डीजीपी ने जवाब दाखिल कर दिया है पर सीबीआई ने जवाब नहीं दिया. इस पर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं अभी ऐसे में क्या जवाब दें?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीबीआई को जाना चाहिए या नहीं? इस पर एसजी ने सीबीआई कि तरफ से कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए. इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परमबीर सिंह का मामला मुंबई पुलिस से हमारे पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बाबत हलफनामा दाखिल करो.

महाराष्ट्र सरकार ने जताया विरोध

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने इसके प्रति विरोध जताया और कहा कि कई महीनों तक उन्होंने पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और वे बोर्ड का हिस्सा थे, जब उन्हें लगा कि यह उन पर हमला कर रहा है, तो उन्होंने पत्र दायर किया और इसे मीडिया में लीक कर दिया. वह व्हिसल ब्लोअर नहीं हैं, यह मामला सीबीआई को नहीं भेजा जाना चाहिए. इस पर पीठ ने कहा कि हमें केवल इस पर विचार करना है कि क्या हमें यह मामला सीबीआई को सौंपना चाहिए या नहीं.

परमबीर के वकील ने कहा कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया. मुझे यह अवश्य बताना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने 8 अप्रैल को आपके द्वारा जारी आदेश को विफल करने का प्रयास किया है. जब सीबीआई ने संजय पांडे को समन जारी किया था, तब उन्होंने रिट दाखिल कर दी. वे नहीं चाहते कि उनके अधिकारियों को सीबीआई तलब करे.

नहीं होगी परमबीर की गिरफ्तारी

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विचार है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जांच अन्य एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, ना कि राज्य पुलिस द्वारा. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश को जारी रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा कोई चालान परमबीर के खिलाफ नहीं दायर किया जाएगा, हालांकि जांच जारी रखी जाएगी. मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

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