इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की वैधता को चुनौती, नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और चुनाव संबंधी सारे दस्तावेज तलब किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। लखनऊ के जमीर नकवी और कानपुर के असद मुनीर ने यह याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस दिनेश पाठक की डिवीजन बेंच में हुई।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव 7 मार्च 2021 को हुआ था। 11 सदस्यीय बोर्ड में सदस्यों के 8 पदों पर हुए चुनाव के लिए 4 मार्च 2021 को नामांकन दाखिल किया गया था। 5 मार्च को नामांकन प्रपत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया हुई थी। मतदाता सूची में 7 सांसद सदस्य, 31 विधान मंडल सदस्य, दो बार काउंसिल सदस्य और 592 मुतवल्लियों के नाम शामिल थे।

हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने 28 फरवरी 2021 से पहले वक्फ बोर्ड का चुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को पद से हटा दिया गया था।

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