राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदाकर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका लाभ उन्हीं कार्मियों को मिलेगा जो अपनी सेवा के नौ साल या इससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। अन्य विभाग या योजना की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
राज्य के ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान कांट्रेक्च्युअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम-20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति सात मार्च 2024 को जारी की गई है।
इन आदेशों के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त संविदाकर्मी जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में संतोषजनक कार्य पूर्ण कर चुके हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जानी है। जिला स्तरीय कमेटी को इनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य करना है। 9 साल की अवधि की गणना एक अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी।