दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन, मेट्रो-होटल में 50% लोगों की अनुमति


देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना अपने पूरे चरम है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार, हवाई यात्रा के ज़रिये महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को निगटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, जोकि सिर्फ 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई यात्री बिना निगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो, सिनेमा हॉल, होटल समेत अन्य संस्थाओं में लोगों की उपस्थिति को लेकर गाइडलाइन जारी की है. 

कोरोना को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है. कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को कोरोना के लक्षण नहीं है तो उन्हें छूट रहेगी. साथ ही दिल्ली में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगा. शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को इजाजत रहेगा. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

दिल्ली सरकार के अनुसार, रेस्टोरेंट, बार और होटल में कुल बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी. अब यात्री दिल्ली मेट्रो में कोच की 50 प्रतिशत हिस्से में यात्रा कर सकेंगे. सिनेमा हाल में कुल बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से में बैठने की अनुमति है. डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50 फीसदी यात्रियों को सफर करने की अनुमति रहेगी. साथ ही दिल्ली में पहले की तरह ही स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. 

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