दिल्ली (Delhi) दंगों के आरोपियों में से एक खालिद सैफी (Khalid Saifi) को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह जमानत सबूतों के अभाव में दी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने चार्जशीट में दिमाग नहीं लगाया। यह बदले की भावना के तहत कार्यवाही की गई है।
खालिद सैफी को किया रिहा
बता दें दिल्ली पुलिस ने आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ साजिश रची है। पुलिस ने यह एफआईआर एक गवाह के बयान के आधार पर दर्ज की थी। जिसमें उसने कहा था उन्होंने ताहिर हुसैन को जिस बिल्डिंग के बाहर ड्राप किया था। वहां उन्होंने खालिफ सैफी और उमर खालिद को भी जाते हुए देखा था।
20,000 के बांड पर दी FIR
हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने खालिद को 20,000 के बांड पर जमानत देते हुए कहा था कि पुलिस उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी। गौरतलब है कि खालिद को अभी FIR 59 (UAPA) के जेल में बंद किया जाएगा। इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।