यूपी सरकार के मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने मारपीट का केस दर्ज करने का दिया आदेश

बलिया की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में महिलाओं पर कथित हमले के मामले में यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत रानी देवी द्वारा दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

महिला के वकील मनोज राय हंस ने कहा, देवी ने शिकायत की थी कि वह और कई गांवों की महिलाओं सहित अन्य लोग 5 अप्रैल को शुक्ला के घर गए थे, जो कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, जो मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और स्कूली छात्रों के लिए अन्य सहायता देते हैं।

हंस ने कहा कि मंत्री नाराज हो गए हैं और उनके उकसाने पर समर्थकों ने महिलाओं के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया।

रानी देवी ने शुक्ला, उनके भाई आद्या शुक्ला, बलिया कोतवाली थाना प्रभारी बाल मुकुंद मिश्रा, मंत्री के 25 समर्थकों और 25 पुलिस कर्मियों पर महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया है।

5 अप्रैल को, पुलिस ने मंत्री के कैंप कार्यालय में कथित रूप से हंगामा करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में चार महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया था।

शुक्ला ने दावा किया था कि घटना प्रायोजित थी और महिलाओं के आक्रोश को एक कहानी साजिश का हिस्सा करार दिया था।

हालांकि, महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शुक्ला ने एक महिला के सिर पर जूते से वार किया और अपने समर्थकों की मदद से उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया।

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