यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो दोबारा ट्वीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। और उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
अरविंद केजरीवाल ने राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक वाले वीडियो को री-ट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते है। कोर्ट ने कहा अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर किया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक होने का दावा करता है और सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ का संस्थापक है।