दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मज़दूरों का न्यूनतम वेतन, 1 अप्रैल से मान्य होंगी वेतन की नई दरें

दिल्ली सरकार ने लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। नई दरें एक अप्रैल से लागू की गई हैं। श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने गुरुवार को अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

आनंद ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी और असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इस कारण दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। अब कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,357 रुपये से बढ़ाकर 20,903 रुपये करते हुए 546 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपये से बढ़ाकर 18,993 रुपये करते हुए 494 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं, अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन 16,792 रुपये से बढ़ाकर 17,234 रुपये किया गया है। सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,499 से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैट्रिक पास का और गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,357 से बढ़ाकर 20,903 रुपये किया गया है। स्नातक कर्मचारियों और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 22,146 से बढ़ाकर 22,744 रुपये कर दिया गया है।

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