वैक्सीन के विदेशी निर्माताओं की जानकारी मांगने वाले पर दिल्ली HC ने लगाया 10000 रुपये जुर्माना

विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के भारत में अप्रूवल के लिए आवेदन की जानकारी मांगने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ आपकी जानकरी में इजाफा करने के लिए हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा, “यह इन दिनों फैशन बन गया है कि कोई भी अपने मन में आने वाले विचार को रिट क्षेत्राधिकार के तहत जनहित याचिका दाखिल कर देता है. याचिका का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है. आरटीआई का भी प्रावधान है जहां आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.”

बता दें कि याचिका मयंक वाधवा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र और अन्य विदेशी वैक्सीन निर्माताओं का विवरण प्रदान करें जिन्होंने भारत में आवेदन किया है.

ये भी की गई थी मांग

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को अपने आयात लाइसेंसिंग और आपातकालीन अनुमोदन प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्देश दिया जाए ताकि इसे भारतीय वैक्सीन को प्रदान की गई मंजूरी के बराबर बनाया जा सके. फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने और उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग भी की गई, जो अन्य देशों में प्रभावी साबित हुए हैं और भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं.

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