दिल्ली: 253 निर्माण साइट्स को नोटिस जारी, 32.40 लाख रुपए का जुर्माना

प्रदूषण की खबरों को लेकर दिल्ली हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। धूल दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं करने पर कुल 253 चालान किया गया है। ये चालान निर्माण स्थलों का किया गया है। गोपाल राय ने बताया कि चालान में कुल 32.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने धूल विरोधी अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को की थी। इस अभियान के तहत कुल 6,868 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। अभियान के तहत 253 स्थलों का चालान काटा गया और इनपर कुल 32.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ‘कुल 253 नोटिस या चालान जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर 32.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।’ राजधानी में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं को Construction & Demolition पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस पोर्टल की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में की गई थी। सितंबर में, दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाना भी अनिवार्य कर दिया था।

गोपाल राय ने बताया कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इससे पहले, धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण और विध्वंस स्थलों को ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाने की आवश्यकता होती थी।

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