दिल्ली: 10 जुलाई के पश्चात सिंगल-यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर एक लाख का जुर्माना

देशभर में एक जुलाई से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने पर प्रदेश सरकार ने तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेला आयोजित किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह पहल की गई है।

गोपाल राय ने बताया कि देश में आज से 19 प्रकार की सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। रीसाइकिल नहीं होने वाले प्लास्टिक उत्पादों से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है।

उन्होंने आगे कहा कि इसके विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेला शुरू किया है। इस मेले में इस बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्थान पर किसका उपयोग किया जाना चाहिए।

नियमों की अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना या होगी जेल या फिर दोनों
गोपाल राय ने बताया कि फिलहाल दिल्ली सरकार 10 जुलाई तक सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर चेतावनी देकर छोड़ देगी। लेकिन फिर से इसका इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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