11 फरवरी तक नही होंगी चुनावी रैलियां, ये रहेगी छूट

दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जारी चुनावी अभियान के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक, रोड-शो और वाहन रैलियों पर अभी 11 फरवरी तक बैन जारी रहेगा। हालांकि, आयोग ने कोरोना के केस घटने के साथ ही कुछ छूट देनी भी शुरू कर दी हैं। 

पांच पॉइंट में जानें क्या हैं राजनीतिक दलों के लिए नए नियम..

1. आयोग ने फैसला किया है कि एक फरवरी से राजनीतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार तय खुली जगहों पर एक हजार लोगों या जगह की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। पहले यह सीमा 500 लोगों तक तय की गई थी।

2. इसके अलावा आयोग ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के नियमों में भी छूट दी है। अब पहले के 10 लोगों की जगह एक साथ 20 लोग डोर-टू-डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे। इनमें सुरक्षाकर्मियों को नहीं गिना जाएगा। 

3.चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों या हॉल-कमरे की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) बैठक की छूट दी है। पहले यह सीमा 300 लोगों तक ही तय की गई थी। 

4. राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोरोना अनुरूप व्यवहार करने और मानने की सलाह दी गई है। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में आचार संहिता के तहत ही आगे बढ़ने की भी सख्त हिदायत जारी की गई है। 

5. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जारी किए गए बदलावों के अलावा महामारी के मद्देनजर 8 जनवरी 2022 को चुनाव से जुड़ी जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थीं, वे पहले की तरह ही जारी रहेंगी और यह जिला निर्वाचन अधिकार की जिम्मेदारी होगी कि वह पहले से तय जगहों की पहचान करे और वहां तय नियमों का लागू होना सुनिश्चित करें। 

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