एटा: लूट के मामले में सपा नेता जुगेंद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज

एटा में सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके चार परिजनों की लूट के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में खारिज कर दी गई। वहीं हिस्ट्रीशीट गायब कराने के मामले में उनके भाई रामनाथ सिंह यादव को भी जमानत नहीं मिली। 

पुरानी रंजिश के चलते गांव अमृतपुर रघुपुर निवासी सजला देवी ने लूट का मुकदमा थाना अलीगंज में दर्ज कराया था। इस मामले में विनोद यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि जुगेंद्र सिंह यादव, इनका पुत्र पुष्पेंद्र यादव, भतीजा विक्रांत यादव और प्रमोद यादव फरार चल रहे हैं। इनकी ओर से जिला जज विजय शंकर उपाध्याय की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बृहस्पतिवार को पेश किया था। 

रामनाथ यादव को भी नहीं मिली जमानत 

जिला जज ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं थाना जसरथपुर से जुगेंद्र सिंह यादव के भाई रामनाथ यादव ने हिस्ट्रीशीट को गायब करा दिया था। इसका मुकदमा दर्ज है और कुर्की आदेश भी हो चुके हैं। इस मामले में जमानत प्रार्थना पत्र को भी सुनवाई के बाद खारिज किया गया है। 

जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को जुगेंद्र सिंह यादव सहित पांच परिजनों की लूट के मामले में और रामनाथ सिंह यादव की हिस्ट्रीशीट को लेकर दिए गए अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

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