नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर, 6 करोड़ लोगों के खाते में जमा होगा PF डिपॉजिट पर ब्याज, जानें कब आएगा पैसा

नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के खाते में प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) डिपॉडिट पर ब्याज जल्द जमा होगा. श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी और जुलाई के अंत तक ब्याज लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.

बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज देना का फैसला किया था, जो सात सालों में सबसे कम था. वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में ये दर 8.65 फीसदी थी. वित्त वर्ष 2019-20 में कई EPF सब्सक्राइबर्स को ब्याज का अपना बकाया पाने के लिए 8 से 10 महीने तक इंतजार करना पड़ा था.

जुलाई अंत तक जमा होगा ब्याज

जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के खाते में प्रोविडेंट फंड डिपॉडिट का ब्याज जुलाई अंत तक जमा हो सकता है. श्रम मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है.

मार्च में श्रीनगर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में ब्याज दर को 8.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया था.

EPFO ने दोबारा दी ये सुविधा

कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल दौर में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की मदद के लिए ईपीएफओ ने नन-रिफंडेबल कोविड 19 एडवांस रकम निकालने की मंजूरी दी थी. अब सरकार कोरोना की दूसरी लहर में भी इसकी मंजूरी दी है.

इसके तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान किया गया था. इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर इस प्रावधान को जोड़ा गया था.

75 फीसदी तक निकाल सकते हैं पैसा

EFP सब्सक्राइबर्स 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 फीसदी तक (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. यह अधिकतम निकासी की सीमा है. खाताधारक चाहें तो कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह गैर-वापसी योग्य निकासी होगी, यानी इस एडवांस की रकम को वापस नहीं करना होगा.

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