महाराष्ट्र में अब सरकारी कर्मचारी जींस-टीशर्ट नहीं पहनेंगे, शुक्रवार को खादी पहनना अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय और सरकारी ऑफिसों के कर्मचारियों के ड्रेस कोड तय किया है। अब सचिवालय और सरकारी ऑफिसों के कर्मचारियों के टीशर्ट और जींस पहनने पर रोक होगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी करते हुए अपने कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को सही कपड़े पहनने को कहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को कहा कि वह अब ऑफिस में टीशर्ट और जींस पहनकर नहीं आए।”

सभी सरकारी कर्मचारियों को कहा कि वह कम से कम एक दिन शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर आए। राज्य सरकार की तरफ से 8 दिसंबर को यह आदेश जारी किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, “यह पाया गया है कि कई सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ सौम्य कपड़े नहीं पहनकर आते हैं। इससे लोगों के बीच सरकार कर्मचारियों की इमेज खराब होती है।”

इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लोग सरकारी कर्मचारियों से “अच्छे बर्ताव और पर्सनैलिटी की उम्मीद करते हैं।” सर्कुलर में यह भी कहा गया है, “अगर कर्मचारियों की पोशाक अनसुटेबल या गंदा होगा तो इसका असर उनके कपड़ों पर भी होगा।”

इस ऑर्डर के मुताबिक, महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट -शर्ट और जरूरत पड़ने पर दुपट्टा ले सकती हैं। वहीं पुरुष शर्ट-पैंट पहन सकते हैं। 

सर्कुलर में यह भी कहा गया है, “गहरे कलर वाले कपड़े, अजीबोगरीब एम्ब्रायोडरी या तस्वीरों वाले कपड़े पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक होगी।” महिला कर्मचारी चप्पल, सैंडल या शूज और पुरुष शूज या सैंडल पहन सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here