पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला कर विदेश फरार हुआ भारत का भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी देश वापस नहीं आने के लिए लगातार अपने सारे प्रयास कर रहा है। डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी भारत सरकार से बचने के लिए नए हथकंडे अपना रहा है। इस बीच अवैध एंट्री के मामले में डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें भारत सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया। डोमिनिका हाई कोर्ट के सामने भारतीय अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अभी भी एक भारतीय नागरिक है।
डोमिनिका के राष्ट्रमंडल में भारत के उच्चायोग में कांउसलर अधिकारी ने दायर हलफनामा में बताया कि मेहुल चोकसी एक भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिकता को छोड़ने के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार पहले ही एंटीगुआ सरकार द्वारा दी गई मेहुल चोकसी की नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा उठा चुकी है, इस आधार पर कि नागरिकता उसके द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, क्योंकि वह भारत में किए गए अपराध की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित है।
डोमिनिका कोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने हलफनामे में बताया कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है और भारतीय नागरिकता के त्याग का उनका दावा भारत में कानूनों के विपरीत है, क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। इस तहर से चोकसी का दावा फर्जी है।
बता दें कि इससे पहले डोमिनिका की हाई कोर्ट ने चोकसी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि उस पर अवैध तरीके से डोमिनिका में एंट्री का आरोप है और उसका इस देश से कोई रिलेशन नहीं है। वहीं चोकसी के वकील ने अदालत में यह भी दलील दी है कि मेहुल ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, इसलिए उसको भारत निर्वासित नहीं किया जा सकता है।