चुनाव, नई ईवीएम की खरीद के लिए बजट में मिला फंड, 1,400 करोड़ आवंटित

केंद्रीय बजट 2025-26 में लोकसभा चुनाव, चुनाव आयोग और नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खरीद के लिए अधिक फंड आवंटित किए गए. 2024 के लोकसभा चुनाव कराने और चुनाव आयोग को ईवीएम की खरीद के लिए विधि मंत्रालय को 1,400 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं. चुनाव आयोग (ईसी), चुनावी कानूनों, चुनाव और चुनाव पैनल में सदस्यों की नियुक्ति के लिए विधि मंत्रालय नोडल एजेंसी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया. विधि मंत्रालय को लोकसभा चुनाव के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि मतदाताओं के पहचान पत्रों के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं. वहीं अन्य चुनाव खर्चों के लिए 597.80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

नई ईवीएम खरीद के लिए मिले 18.72 करोड़

चुनाव निगरानी संस्था को नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खरीद के लिए अलग से फंड आवंटित किये गये. यह राशि 18.72 करोड़ रुपये की है. एक ईवीएम में कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक पेपर ट्रेल मशीन होती है.

कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कैरी फॉरवर्ड खर्च को “बुक कीपिंग” अभ्यास बताया गया है, जिसमें चुनाव कराने में खर्च होने वाले पैसे को पूरा करने के लिए एजेंसियों को धन दिया जाता है.

बता दें कि संसदीय चुनावों के मामले में खर्च होने वाली राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मामले में पूरी राशि संबंधित राज्य सरकार वहन करती है.

चुनाव आयोग और चुनाव खर्च के लिए फंड आवंटित

ईवीएम के लिए प्रावधान का उद्देश्य चुनाव आयोग (ईसी) को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों की खरीद और ईवीएम पर सहायक व्यय और अप्रचलित ईवीएम को नष्ट करने के लिए धन उपलब्ध कराना है. ईवीएम 15 सालों तक काम करता है. उसके बाद चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति की देखरेख में उन इस्तेमाल किये गये ईवीएम नष्ट कर दिया जाता है.

पिछले साल मार्च लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराया गया थे. इसमें लगभग 97 करोड़ लोग वोटर्स थे और वोटिंग ईवीएम के जरिए हुई थी. हालांकि विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे. इसे लेकर चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों की ओर से ज्ञापन भी दिया गया था.

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