प्रिंसिपल की ताकत पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार से पूछे कड़े सवाल

कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लोकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिकाओं पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की।

प्रिसिंपल की दोबारा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछे सवाल

मुख्य न्यायाधीश ने आज अदालत में कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल संदीप घोष को फिर प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि वह एक प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी।

प्रिसिंपल से जानकारी इकट्ठा की जाए: कोर्ट

कोर्ट ने राज्य के वकील से भी पूछा- आप उसे क्यों बचा रहे हैं। उनका बयान दर्ज करें। जो कुछ वह जानता हैं, उसे बताने दो। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की केस डायरी आज दोपहर 1 बजे अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनसे आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा है या अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश पारित कर देगी।

सरकारी वकील को प्रिंसिपल का त्यागपत्र और नियुक्ति पत्र पेश करने को कहा गया है। कोर्ट का कहना है कि यह देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है।

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