वक्फ की जमीनों पर बनी सरकारी इमारतों से किराया लिया जाए: दारुल उलूम

वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं करेगी.बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव, जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा. इसी तरह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलयास ने एक प्रेस बयान में कहा कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, भारत सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधनों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति को बदलना चाहती है, ताकि उन पर कब्जा करना और उन्हें हड़पना आसान हो जाए.

जानकारी के अनुसार, इस प्रकार का विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों के बुजुर्गों द्वारा दिए गए वे उपहार हैं, जिन्हें धार्मिक और चैरिटी के कामों के लिए वक्फ किया गया है. सरकार ने बस उन्हें नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है.

वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का विरोध

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ एक्ट और वक्फ संपत्तियों को भारतीय संविधान और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए भारत सरकार इस कानून में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है, जिससे इन संपत्तियों की प्रकृति और हैसियत ही बदल जाए.

उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने मुसलमानों से संबंधित जितने भी फैसले किए और कदम उठाए हैं, उनमें उनसे कुछ छीनने का ही काम हुआ है, दिया कुछ नहीं, चाहे वह मौलाना आजाद फाउंडेशन का बंद किया जाना हो या अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप को रद्द करना या फिर तीन तलाक से संबंधित कानून हो.

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा. वक्फ संपत्तियों पर चोट करने के बाद आशंका है कि अगला नंबर सिखों और ईसाइयों की वक्फ संपत्तियों का और फिर हिंदुओं के मठों और अन्य धार्मिक संपत्तियों का भी आ सकता है.

एनडीए के घटक दलों और विपक्ष से की ये अपील

डॉ. इलियास ने कहा कि मुसलमान वक्फ एक्ट में कोई भी ऐसा संशोधन हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेंगे जो उसकी हैसियत को बदल कर रख दे. इसी तरह वक्फ़ बोर्डों की कानूनी और न्यायिक हैसियत और अधिकारों में हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने NDA की सहयोगी पार्टियों और अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव और संशोधन को पूरी तरह खारिज कर दें और इसे हरगिज संसद से पारित न होने दें.

डॉ. इलियास ने आगे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों और उनकी धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों से अपील करता है कि वे केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ें. बोर्ड भी इस कदम को नाकाम करने के लिए हर तरह के कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाएगा.

दूसरी ओर,दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा किसरकार वक्फ एक्ट को मजबूती प्रदान करे.वक्फ से अवैध कब्जों को सरकार हटाए.वक्फ बोर्ड के हाथों को सरकार मजबूत करे.सही नियत के साथ सरकार बोर्ड की मदद करें औरवक्फ जमीनों पर सरकारी इमारतों से किराया लिया जाए.

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