आरजी कर रेप: दोषी की सजा के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज

कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर मामले में आरोपी को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को फांसी में बदलने के लिए बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बंगाल सरकार की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी को उम्र कैद की सजा मिलने पर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फैसले पर असंतोष जताया था. राज्य सरकार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था.

कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आरजी कर अस्पताल रेप -मर्डर मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है. सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

फैसला सुनाते हुए क्या कहा था कोर्ट ने?

सियालदह कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. जिससे दोषी को मौत की सजा दी जा सके. कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपा था. इस मामले में सीबीआई ने सबूत नष्ट करने के कथित प्रयासों के लिए आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

17 मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता-पिता याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट में याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट इस मामले को 17 मार्च को ही सुनेगा. पीड़ित के माता-पिता भी आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं.

अस्पताल में 9 अगस्त को मिला था डॉक्टर का शव

कोलकाता के नामी सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था. शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. उसके साथ रेप किया गया था. इसके बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने वारदात के अगले दिन एक आरोपी को अरेस्ट किया था. राज्य के साथ ही देश में दिल को झकझोर देने वाली इस वारदात के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं.

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