मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत के मामले ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें सीरप से हुई मौतों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इंकार कर दिया। याचिका में बच्चों की मौत से जुड़े तथ्यों और मामले की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में सीबीआई जांच कराने का आदेश नहीं दिया जाएगा।

मामले में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सवाल उठने के साथ ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी पर भी ध्यान खींचा गया है। इस बीच, राज्य सरकारों को बच्चों की सुरक्षा और जहरीली दवाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है।