गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि के केस में फंसे तेजस्वी यादव, अहमदाबाद कोर्ट ने भेजा समन

अहमदाबाद: गुजरात में मानहानि केस का सामना कर रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरातियों को ठग कहने से जुड़े केस में मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटिन कोर्ट ने मानहानि केस की शिकायत को ठीक मानते हुए तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को पेश होने को कहा है। अहमदाबाद के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस किया था। मानहानि के आरोपों को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट में बयान की सीडी और 15 गवाह पेश किए गए थे। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज डी जे परमार ने मानहानि केस की शिकायत को मान्य रखते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया है।

मार्च में दायर किया था केस
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मेहुल चौकसी पर बोलते हुए मीडिया से बातचीत में कहा था कि आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। एलआईएसी, बैंक का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसी बयान को आधार बनाकर अहमदाबाद के व्यवसायी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 21 मार्च को मानहानि का केस दायर किया था। इसके बाद से लगातार मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

देश की एकता का दिया था हवाला

पिछली सुनवाई पर शिकायतकर्ता हरेश मेहता की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजने की मांग की गई थी। कोर्ट में हरेश मेहता के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अभियुक्त कोई भी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।पटेल ने कहा था कि तेजस्वी कुछ लोगों के आधार पर किसी समाज या फिर एक राज्य के सभी लोगों को ठग नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसे ही चलेगा और कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भी राज्यों के टकराव बढ़ेगा। जो कि संघीय ढांचे के खिलाफ होगा और इससे देश की एकता भी कमजोर पड़ेगा।

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