झारखण्ड: चिरूडीह गोलीकांड में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक दोषी करार

बहुचर्चित चिरूडीह गोलीकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी सह पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव और निर्मला देवी के पुत्र अंकित राज को बरी कर दिया है। अब अदालत में सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई होगी।

योगेंद्र साव न्यायिक हिरासत में है, जिसके कारण वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए, जबकि निर्मला देवी और अंकित राज सशरीर अदालत में उपस्थित थे। इससे पहले 8 मार्च को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इस केस से जुड़े सभी बिन्दुओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसले की तिथि मुकर्रर की थी।

अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र साव के ऊपर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये। जबकि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत किये गये। योगेंद्र साव पर आईपीसी की धारा 307 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इस दौरान प्रशासन ने आंदोलनकारियों की झड़प हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गयी थी। इस मामले में प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराये थे, जिसमें 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।

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