उत्तराखंड में कोविड कर्फ़्यू 27 जुलाई तक बढ़ा, राज्य के अंदर निवासियों को आवागमन पर पूरी छूट

उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बावजूद अभी थमा नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में लागू कोरोना वायरस लॉकडाउन को सोमवार को और एक सप्ताह यानी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांक‍ि इस दौरान दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में राहत दी गई है। साथ ही प्रदेश में वॉटर पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाजत भी दी गई है।

उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताब‍िक, प्रदेश में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करते हुए इसे सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। जो क‍ि पहले सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही था। इसके अलावा प्रदेश के मैदानी इलाकों से पहाड़ी ज‍िलों में जाने के ल‍िए जरूरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अन‍िवार्यता को खत्‍म कर द‍िया गया है। यानी अब एक ज‍िले से दूसरे ज‍िले में जाने के ल‍िए आरटीपीसीआर र‍िपोर्ट द‍िखाने की जरूरत नहीं होगी।

वैक्‍सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को छूट
नई गाइडलाइंस के अनुसार, उत्तराखंड आने वाले लोगों के ल‍िए भी राहत दी गई है। बताया गया है क‍ि जिन व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें हवाई मार्ग से उत्तराखंड आने की अनुमति दी गई है।

खुलेंगे वॉटर पार्क, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स
इसके अलावा नई गाइडलाइंस में प्रदेश के वॉटर पार्क, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। हालांक‍ि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्‍ती से पालन करना होगा। मास्‍क और सोशल ड‍िस्‍टेंस‍िंग का व‍िशेष तौर पर ख्‍याल रखने को कहा गया है।

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