लखीमपुर: सीजेएम कोर्ट ने अंकित दास और दो अन्य की बेल याचिका को किया खारिज

लखीमपुर। लखीमपुर खीरी कांड में लखनऊ के कांट्रैक्टर अंकित दास व उनके साथियों की जमानत सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दी है। अब अगली सुनवाई जिला जज के यहां होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर की हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में एसआइटी ने मुख्य आरोपित मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा मोनू के साथ ही उसके साथियों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि खीरी कांड में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास और उनके सुरक्षा गार्ड लतीफ उर्फ काले को लेकर शुक्रवार दोपहर बाद एसआइटी और लखीमपुर क्राइम ब्रांच लखनऊ के हुसैनगंज क्ले स्क्वायर स्थित एमआइ अपार्टमेंट पहुंची। यहां ग्राउंड फ्लोर पर अंकित के फ्लैट में एसआटी करीब आधे घंटे रुकी। एसआइटी ने फ्लैट से अंकित की रिपीटर गन और रिवाल्वर बरामद कर ली है।

रिवाल्वर और रिपीटर गन बरामदगी के बाद एसआइटी और क्राइम ब्रांच अंकित व लतीफ को लेकर गोमतीनगर फन माल के पास होटल सागर सोना भी गई थी। यहां से एसआइटी ने होटल में लगी डीवीआर और फुटेज भी कब्जे में ली थी। बताया जा रहा है कि लखीमपुर कांड के दौरान अंकित और लतीफ काले रंग की फार्च्यूनर में थे। अंकित ने एसआइटी को बताया था कि भीड़ उन पर पथराव कर रही थी। पथराव के दौरान उनकी फाच्र्यूनर कार कुछ दूर आगे जाकर पलट गई। भीड़ उनकी तरफ दौड़ी तो वह गाड़ी से निकलकर भागे। भीड़ का उग्र रूप देखकर उन्होंने फायर क‍िए थे। वही असलहे अंकित ने घटना के बाद फ्लैट में छुपाकर रखे थे। लखनऊ आने के बाद अंकित होटल सागर सोना में ही रुका था।

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