मुज़फ्फरनगर। 25 जनवरी 2011 को थाना फुगाना के ग्राम बहावड़ी व कबरोत बीच पहुंचने पर घर लौट रहे बहावड़ी के ग्राम प्रधान बृजेन्द्र की गोली मारकर हत्या व कई को घायल करने के सनसनी खेज मामले में आरोपी बृजपाल,चरण सिंह,सोरेन,नरेश व विवेक को उम्र कैद व 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि सबूत के अभाव में तीन आरोपियों बसंत,बनती व सुमित को बरी करदिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी/एसटी के जज जमशेद अली की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता यशपाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वकार अहमद ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 जनवरी 2011 को बहावड़ी के ग्राम परधान बृजेन्द्र की गोली मारकर हत्या व कई को उस वक्त घायल कर दिया था जब ग्राम प्रधान कार में घर लौट रहे थे। घटना के संबंध में देवेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बाद में वादी देवेंद्र की भी कोर्ट परिसर मुज़फ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।