मीटू मामला: बरी हुईं प्रिया रमानी, कोर्ट ने एमजे अकबर की याचिका को किया खारिज खारिज

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, अकबर ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. वहीं, अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने अकबर की याचिका को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया है.

कोर्ट का इस मामले को लेकर कहना है कि दशकों के बाद भी महिलाओं को अपनी शिकायत रखने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने कहा, ‘आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को यौन शोषण ख़त्म कर देता है. किसी के सम्मान की कीमत पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा नहीं की जा सकती है. दशकों बाद भी महिलाओं के पास अपनी शिकायत रखने का अधिकार है. सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है.’

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे कहा, ‘महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर आवाज उठा सकती हैं. ऐसे में यौन शोषण अपराध के खिलाफ आवाज उठाने पर किसी महिला को सजा नहीं सुनाई जा सकती है. कभी भी और कहीं भी हुए अपराध को लेकर महिलाएं आवाज उठा सकती हैं.’ बता दें कि इस मामले को लेकर पिछले हफ्ते ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था.

ये है पूरा मामला

पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर #MeToo कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे. ये आरोप उनके साथ काम करने वाली महिला पत्रकारों ने ही लगाए थे. मालूम हो, उनपर तकरीबन 20 महिला पत्रकारों ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे. इस आरोपों की वजह से ही अपने मंत्री पद से अकबर को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद उनपर सबसे पहले आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज किया था.

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