मुज़फ्फरनगर: खाद व्यापारी की हत्या के आरोपी अनिल दुजाना की जमानत अर्जी ख़ारिज

छपार के खाद व्यापारी राजीव त्यागी की हत्या में नामजद कुख्यात अनिल दुजाना की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह की अदालत में बचाव पक्ष ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र ने बताया कि खाद कारोबारी राजीव की पुलिस सुरक्षा में हत्या की गई थी। मृतक अपने भाई संजीव त्यागी की हत्या में गवाह था। पुलिस की जांच में   गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव दुजाना निवासी कुख्यात अनिल दुजाना का नाम प्रकाश में आया था। आरोपी अनिल इन दिनों नई दिल्ली की मंडौली जिला जेल में बंद है। बचाव पक्ष की ओर से  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13  में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे अदालत न खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ 11 बार गैर जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। मुकदमे की विचरण में देरी हुई। 

दुजाना को दिल्ली पुलिस ने भेजा था जेल
जमानत पर चल रहे अनिल दुजाना को पांच जनवरी 2022 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इससे पहले वह खाद कारोबारी की हत्या में जमानत पर था। छपार के मामले में नामजद होने के बाद कुख्यात ने एक के बाद एक अपराध किए।

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