अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई 31 मई को होगी। शुक्रवार को आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कोर्ट ने इस केस को अन्य पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित बेंच अब इस केस की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने व्यक्तिगत कारणों से स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अपने को अलग किया है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई न हो सकने से आनंद गिरि को जमानत नहीं मिल सकी।