कोर्ट ने प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि वर्ष 2019 में झिंझाना पुलिस ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध इमरान मसूद पुत्र राशिद मसूद निवासी थाना कुतुबगेट जनपद सहारनपुर द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के मामले में आईपीसी की धारा 171(G) के तहत केस दर्ज किया था। मामले के विवेचक ने सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर जांच उपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 171(G) के तहत पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। साथ ही, कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी इमरान मसूद को छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।