मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए डीएम चंद्र भूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी।
डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रथम चरण में चुनाव होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय दिन में 11 से तीन बजे तक रहेगा। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कोरोना पॉजिटिव भी कर सकेंगे मतदान
डीएम ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव भी मतदान करना चाहेगा तो अंतिम घंटों में उन्हें मतदान करने की अनुमति रहेगी। उन्हें मास्क, फेस कवर, ग्लव्ज, सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।