मुज़फ्फरनगर: पुलिस द्वारा सुशील मथेडी का मकान कुर्क किया गया

मुजफ्फरनगर। शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुज़फ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त/अवैध शराब तस्कर सुशील मूंछ के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए करीब 57.36 लाख रूपयों की कुल अवैध चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी खतौली, क्षेत्राधिकारी भोपा, क्षेत्राधिकारी बुढाना, तहसीलदार खतौली, प्रभारी निरीक्षक भोपा, प्रभारी निरीक्षक रतनपुरी, थानाध्यक्ष रामराज के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना भोपा क्षेत्र के अवैध शराब तस्कर व गैंगस्टर अपराधी सुशील मूंछ पुत्र स्व0 चन्द्रपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 57.36 लाख रूपयों की चल/अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्त सुशील मूंछ द्वारा चोरी छिपे गैर प्रान्त से अवैध शराब की तस्करी की जाती है। जिन पर वह फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर बेचता था। तस्करी के अवैध कारोबार के साथ ही उसके द्वारा हत्या, रंगदारी, धोखाधडी-कूटरचना, फिरौती हेतु अपहरण आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर मकान का निर्माण/मरम्मत तथा चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी। जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अवैध रुप से शराब की तस्करी करने, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधडी, कूटरचना, रंगदारी, आयुद्ध अधनियम, गुण्डा अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगनी धाराओं में विभिन जनपदों में 41 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना रतनपुरी का हिस्ट्रीशीटर (एचएस नं0 18ए) अपराधी है तथा गैग नं0 आईएस-199 का गैंगलीडर है। अभियुक्त सुशील मूंछ के विरूद्ध थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी, जिसके उपरान्त नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

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