निठारी कांड: अदालत ने सुरेंद्र कोली को दी फांसी की सजा, लगाया 1.20 लाख का जुर्माना

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें मामले में भी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई।

इसके साथ ही उस पर 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि निठारी गांव में रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती घरेलू सहायिका थी। 12 नवंबर 2006 को वह काम पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

स्वजन ने काफी तलाशा, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद स्वजन गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए स्थानीय थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।

इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से लापता हुई बच्चियों व युवतियों के कंकाल बरामद हुए।

कोठी से बच्चियों और युवतियों के जूते, चप्पल व कपड़े भी बरामद हुए थे, जिसके आधार पर धीरे-धीरे उनकी पहचान की गई थी।

इसके बाद पुलिस ने हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में मामला दर्ज कर मोनिंदर सिंह पंधेर व सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन बाद मामला सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया।

इस मामले में शुरू में पुलिस ने सिर्फ सुरेंद्र कोली को आरोपित किया था, लेकिन सीबीआइ ने गवाहों के बयान के आधार पर मोनिंदर सिंह पंधेर को भी आरोपित बनाया था। साक्ष्यों के अभाव में विशेष अदालत ने शुक्रवार को मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here