दो हजार के नोट बदलवाने के लिए पीएनबी ने भी जारी किए दिशा-निर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2000 रुपये का नोट बदलने या जमा करने के लिए समय दिया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर पुराने फॉर्म वायरल हो गए, जिससे लोगों के बीच रुपये जमा कराने को लेकर भ्रम की स्थिती उत्पन्न हो गई। इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया था कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है। यहां तक की 2000 रुपये के नोट 20,000 रुपये तक आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। वहीं, अब एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे लोगों में किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा न हो।

दरअसल, दो हजार रुपये के नोट के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले पुराने फॉर्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। क्योंकि आरबीआई के आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन वायरल हो रहे फॉर्म पर अब पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंक का कहना है कि 2000 रुपये के नोट के आदान-प्रदान में किसी भी आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बैंक की सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए है। 


गौरतलब है, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पष्ट किया था कि 2000 के नोट को बदलने के लिए लोगों को कोई फॉर्म या स्लिप नहीं भरना होगा। लोग आसानी ने अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नोट को बदल सकते हैं। नोट जमा करने के लिए आरबीआई के बैंकिंग डिपॉजिट नियम का पालन होगा। एक दिन में लोग 2000 रुपये के 10 नोटों को यानी 20 हजार रुपये बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए लोगों को कोई आईडी नहीं दिखानी होगी। अगर आप 50 हजार से अधिक की रकम बैंक खाते में जमा करते हैं तो फिर आपको पैन, आधार कार्ड दिखाना होगा।

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