रेव पार्टी मामला: आर्यन खान की जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर को आएगा फैसला

ड्र्ग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drugs Case) की मुश्किलें कम होने का होने का नाम नहीं ले रही हैं. वकील की लंबी चौड़ी दलीलों के बाद भी आर्यन को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है. आज उसकी जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) में सुनवाई हुई. लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को आज जमानत नहीं दी है. जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा गया है. अब 20 अक्टूबर को ही साफ हो सकेगा कि आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं. तब तक आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा. आर्यन को 6 दिन अभी जेल में ही बिताने होंगे. उसके बाद ही कोर्ट उसकी जमानत पर फैसला सुनाएगी.

बात दें कि आज मुंबई कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष वकील अमित देसाई (Lawyer Amit Desai) ने रखा. उन्होंने दलील देते हुए कहा कि सिर्फ षडयंत्र की संभावना कहकर उसकी जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता. वकील ने कहा कि आर्यन के फोन में किसी भी रेव पार्टी का जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि यह जॉइंट पोसेशन नहीं है. अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि अगर वह मान लें कि ऐसा है भी तो फिर भी यह ट्रायल का मुद्दा है. वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन (Aryan Khan) बहुत साल तक विदेश में थे. वहां पर कई चीजें लीगल थी. ये संभव है कि वहां के लोग किसी और चीज़ की बात कर रहे हों, जिसमें आर्यन भी शामिल है. हालांकि अमित देसाई ने कहा कि वह नहीं जानते हैं कि उन सबके बीच क्या बातचीत हुई.

एनसीबी ने किया आर्यन खान की जमानत का विरोध

आर्यन भी जमानत पर सुनवाई के दौरान NCB ने कहा कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि वह पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहा है. जांच एजेंसी का कहना है कि उनकी जानकारी के मुताबिक वह दूसरे देशों में भी नशा करता था. एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया. वहीं उसके वकील अमित देसाई ने इस दौरान रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के केस का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि शौविक के मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद उसे जमानत मिल गई थी. इसीलिए आर्यन खान को भी इस केस में जमानत मिली चाहिए.

आर्यन के वकील मे उसकी प्राइवेट चैट का जिक्र कोर्ट में करते हुए कहा कि आजकल लोग सिनेमा में ड्रग्स की बात करते हैं, इस पर किताब लिखी जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सभी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े हुए हैं. अमित देसाई ने कहा कि इसका संदर्भ देखना भी बहुत जरूरी है. अमित देसाई ने ASG से कहा कि फैक्ट के नाम पर बहुत कुछ गलत कहा गया है. उन्होंने कहा कि आर्यन की जांच की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब्दुल से कमर्शियल क्वांटिटी मिली थी. लेकिन उसका आर्यन से कोई लेना-देना नहीं है. उसका नाम न ही आर्यन ने दिया और न ही अरबाज़ और आचित ने. अमित देसाई ने कोर्ट से पूछा कि फिर अब्दुल का आर्यन के साथ क्या लेना-देना है.

कोर्ट 20 अक्टूबर को जमानत पर सुनाएगा फैसला

बता दें कि आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 3 अक्टूबर को किला कोर्ट ने उसकी एक दिन की रिमांड मंजूर की थी. 4 अक्टूबर की सुनवाई में उसकी रिमांड को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया था. 7 अक्टूबर से सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है. आज भी आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी. उसे अब 6 दिन तक जेल में भी रहना होगा. 20 अक्टूबर को ही उसकी जमानत पर कुछ भी साफ हो सकेगा. कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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